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Rajasthan सरकार का बड़ा फैसला, आज से Jaipur सहित आठ जिलों में Night curfew लागू

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कोरोना माहमारी के बढ़ते संक्रमण को देखकर गहलोत सरकार काफी चिंतित हैं. कोरोना वायरस के बढते संक्रमण को मध्यनजर रखते हुए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया हैं. अब से शहरों में रात 10 बजे से बाजार बंद होंगे. प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च 2021 से रात 10 बजे के बाद सभी बाजार बंद रहेंगे. राजस्थान के आठ शहरों में आज रात्रि 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू(jaipur night curfew news) लागू होगा.

आज से 8 जिलों में लागू होगा नाइट कर्फ्यू:- राजस्थान नाइट कर्फ्यू


प्रदेश के इन जिलों में कुशलगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, सागवाड़ा में आज से नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. नाइट कर्फ्यू ऐसी फैक्ट्रियों में लागू नहीं होगा. जिनमें लगातार उत्पादन होता रहता है तथा नाईट शिफ्ट की व्यवस्था है. रेस्टोरेंट, केमिस्ट शॉप, आईटी कंपनियां, आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, चिकित्सा संस्थान, विवाह संबंधी समारोह, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रीयों, माल परिवहन एवं अनलोडिंग और लोडिंग के नियोजित व्यक्तियों के लिए नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से मुक्त रहेंगे.

राजस्थान सरकार(rajasthan night curfew) ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्राथमिक स्कूल अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए. और कॉलेज और स्कूली कक्षाएं में कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालना करना होगा. तथा विवाह समारोह में 200 एवं अंतिम संस्कार में 20 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं होगी. एवं विवाह की जानकारी जिला मजिस्ट्रेट को ई-मेल के द्वारा देने होगी.

सरकार ने कहा त्योहार घर पर ही मनाएं :


प्रशाशन चाहे तो विवाह समारोह से संबंधित वीडियोग्राफी पर फोटोज बाद में जाँच के लिए मंगवा सकते है. एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में खुली जगह पर मनोरंजन, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिक से अधिक 200 व्यक्तियों की अनुमति होगी. धार्मिक स्थलों पर होने सार्वजनिक मेलों और त्योहारों के संदर्भ में मुख़्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की. समिति अध्यक्ष और प्रबंध जहा तक हो ऑनलाइन ही दर्शन करवाए. और त्योहार अपने परिवार के साथ ही मनाए और कोरोना गाइडलाइन का पालना करे.

राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि राजस्थान में 25 मार्च से बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी. और कोरोना रिपोर्ट 72 घंटो तक ही मान्य की जाएगी. जो कोई भी व्यक्ति कोरोना रिपोर्ट नहीं लाता है उसको 15 दिन के लिए क्वारंटीन रखा जाएगा.

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