Udaipur news latest:- राज्य में दहशत फैलाने वाला विस्फोटक बिना लाइसेंस के बाजार में बेचा रहे है आतंकियों ने ओडा रेलवे ब्रिज को डेटोनेटर से उड़ा दिया पुलिस और प्रशासन के अधिकारी दबिश, नाकाबंदी और कड़ी जांच को आतंकी ने घटना में बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ओडा पुल को उड़ाने के लिए आतंकियों ने इस्तेमाल किया है और विस्फोटक उदयपुर संभाग में बिना लाइसेंस के आसानी से उपलब्ध भी है |
भास्कर की Teem ने मंगलवार को राजसमंद के आमेट सरदारगढ़ रोड स्थित एक लाइसेंसी विक्रेता से कुआं खोदने के लिए विस्फोटक की जरूरत बताकर 25 किलो विस्फोटक खरीदा था और रिपोर्टर इस विस्फोटक को सड़क मार्ग से उदयपुर से लेकर गया था। और रास्ते में किसी ने नहीं रोका, वहीं ओड़ा ब्रिज कांड के बाद से उदयपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है. हटला के चाैराहां में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि ओडीए पुल को उड़ाने के लिए खनन में इस्तेमाल हुए 3 किलो के डेटोनेटर का इस्तेमाल भी किया है |
Udaipur में कुआं खोदने के नाम पर 3500 में मिला विस्फोटक कार्टन
भास्कर रिपोर्टर ने लाइसेंसी विक्रेता से कुआं खोदने के लिए एक विस्फोटक की जरूरत के बारे में पूछा उसने चरागाह क्षेत्र में बुलाया और एक कार्टन के लिए 4,000 रुपये मांगे और 3500 रुपए बाद में कार्टन उपलब्ध कराया और उन्होंने रिपोर्टर से लाइसेंस नहीं मांगा। इसके बाद कार्टन लेकर भास्कर संवाददाता राजसमंद से उदयपुर तक विभिन्न चौराहों, समाहरणालय, अभय कमान आदि में घूमता रहा, लेकिन कोई नहीं रुका। एएसपी राजसमंद शिवलाल बैरवा ने कहा-विस्फोटक अवैध रूप से बेचे जा रहे हैं यह गलत है। हम अभियान चलाते हैं।
व्यापारियों ने कहा है कि अब डिमांड ही बताओ की कल तुम्हें माल सप्लाई कर दिया जाएगा और उदयपुर में भी भास्कर टीम विस्फोटक लेकर फतेहपुरा, सहेलियों की बाड़ी, यूआईटी सर्किल, चेतक सर्किल, एमबी हॉस्पिटल रोड, कोर्ट चौराहा व समाहरणालय पहुंची. कलेक्ट्रेट परिसर, पुलिस कंट्रोल रूम भी पहुंचे, लेकिन कहीं कोई जांच नहीं हुई।
लाइसेंस जरूरी नहीं इस विस्फोटक को आम आदमी नहीं खरीद सकता | Udaipur News Latest
राजसमंद के पूर्व ब्लास्टर कलकत्ता निवासी कननकुमार सेन ने बताया कि खदानों में ब्लास्टिंग के लिए लाइसेंसधारियों से विस्फोटक खरीदे जाते हैं और खदान मालिक को कलेक्टर कार्यालय से ब्लास्ट लाइसेंस भी लेना जरुरी होता है। सुनसान जगह पर डिपो बनाकर भंडारण करना पड़ता है। खनिज विभाग का फोरमैन या ब्लास्टर का लाइसेंस धारक ही खदानों में विस्फोट कर सकते है। इसके लिए खनिज सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय से लाइसेंस लेना होगा। आम आदमी न तो विस्फोटक खरीद सकता है और न ही उन्हें किसी तरह से विस्फोट कर सकता है।
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