पाकिस्तान की ताजा खबर:- पाकिस्तान देश में दुष्कर्म (Rape ) पर एक नया कानून लाया गया है
इस कानून के अनुसार रेप केस के आरोपियों को नपुंसक (नामर्द) बनाने की सजा दी जाएगी
15 दिसंबर 2020 मंगलवार को पाकिस्तान देश के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने रेप कानून- एंटी रेप
ऑर्डिनेंस 2020 के तहत इस कानून पर हस्ताक्षर किये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी
कैबिनेट मंत्रियो ने पिछले महीने इस कानून को मंजूरी दी थी कुछ महीनो पहले पाकिस्तान के लाहौर
शहर में एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी और देश में यौन अपराधों के खिलाफ जिस तरह का
माहौल बना गया था,उसी को गभीर लेते हुए यह कानून बनाया गया।
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पाकिस्तान सरकार ने इस प्रकार दी मंजूरी :पाकिस्तान की ताजा खबर
- प्रधानमंत्री ने नवंबर में विधेयक पर मंजूरी दी थी
- पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने किया हस्ताक्षर
- स्पेशल कोर्ट को चार महीने में देना होगा फैसला
मीडिया जानकारी के तहत है पाकिस्तान(pakistan) देश ने बलात्कार के आरोपियों को ख़त्म करने के लिए यह कानून
बनाया और लागू कर दिया गया है जिसका मकसद आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके पाकिस्तान
के राष्ट्रपति भवन की ओर से एक बयान में कहा गया कि इस विधेयक के तहत यौन अपराध के आरोपियों
के मामले को जल्द ट्रायल के लिए पाकिस्तान में एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा, और इन मामलों को
कोर्ट को चार महीने के अंदर ही देना होगा, फैसला
पाकिस्तान की ताजा खबर :- राष्ट्पति के जारी बयान के गौरतलब, उस व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं
होगा और खुलासा करने वाले को सजा दी जाएगी और केस के मामले में लापरवाही बरतने वाले
पुलिस एवं सरकरी अधिकारियों को जुर्माना एवं तीन साल की सजा होगी और झूठी जांनकारी देने वाले पुलिस
अधिकारी एवं व्यक्तिओ को दंडित किया जाएगा और बताया गया है की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान
खान की तरफ से विधेयक का अलग फंड बनाया जाएगा और इन पैसो का इस्तेमाल स्पेशल कोर्ट को गठित
करने के लिए किया जाएगा और पाकिस्तान के संघीय और प्रांतीय सरकारें भी फंड के लिए पैसे जुटा रही है
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